गोविंदा अगर मामला खत्म करना चाहते हैं तो माफी मांगे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता गोविंदा को उस व्यक्ति से माफी मांगने को कहा कि जिसे उन्होंने सात साल पहले फिल्म सेट पर थप्पड़ मारा था। कोर्ट ने गोविंदा से कहा कि फिल्म स्टार होने के नाते उन्हें यह शोभा नहीं देता।
न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने थप्पड़ प्रकरण की सीडी ओपन कोर्ट में देखने के बाद गोविंदा के कृत्य पर आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि गोविंदा पब्लिक फिगर हैं, उन्हें इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए।
रील लाइफ में जो वह करते हैं, वास्तविक जीवन में उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पीठ ने गोविंदा से कहा कि हमें आपकी फिल्में देखना पसंद है लेकिन आप किसी को थप्पड़ मारे, यह बर्दाश्त नहीं है।
अदालत के बाहर निपटा लेना चाहिए
मालूम हो कि वर्ष 2008 में फिल्मिस्तान स्टूडियो में फिल्म ...मनी है तो हनी है.. की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने संतोष नामक एक व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद संतोष ने गोविंदा के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। पर्याप्त साक्ष्य न होने और घटना के करीब एक वर्ष बाद याचिका दाखिल करने के कारण हाईकोर्ट ने संतोष की याचिका को ठुकरा दिया था। इसके बाद संतोष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।