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सीबीआई चीफ के चयन कानून में संशोधन की तैयारी

Mon, 24 Nov 2014 12:29 AM IST
एजेंसी/नई दिल्ली
एजेंसी/नई दिल्ली Updated Mon, 24 Nov 2014 12:29 AM IST
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government may amended the law to choose CBI chief.

लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली होने पर सरकार संसद में सोमवार को नया बिल पेश करेगी, जिसके तहत सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को सीबीआई प्रमुख के चयन में शामिल करने का रास्ता साफ हो सकेगा।

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आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन की लोकसभा की कार्यसूची के सरकार के एजेंडे में विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम शामिल है। दो वर्तमान सांसदों की मौत पर श्रद्धांजलि स्वरूप अगर संसद की कार्यवाही सोमवार को स्थगित की जाती है तो यह बिल मंगलवार को पटल पर रखा जाएगा।
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यह बिल वर्तमान सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा के दो दिसंबर को कार्यालय छोड़ने से कुछ दिन पहले लाया जा रहा है। संशोधित विधेयक में एक और उपबंध भी जोड़ा जाएगा, जिसके तहत सीबीआई प्रमुख का चयन करने वाले पैनल में निर्धारित संख्या होने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी।
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सूत्रों के मुताबिक, नए उपबंध से पैनल में निर्धारित सदस्य नहीं होने के बाद भी सीबीआई प्रमुख की चयन प्रक्रिया में बाधा नहीं आएगी। मौजूदा नियम पैनल में सदस्यों की पूरी संख्या पर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन चयन प्रक्रिया के निर्णय में किसी प्रकार की बाधा से बचने के लिए सरकार यह बदलाव करना चाह रही है।

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