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कांडा को राहत, चार अक्टूबर तक मिली अंतरिम जमानत
टीम डिजिटल/ब्यूरो
Updated Thu, 05 Sep 2013 01:41 PM IST
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एयर होस्टेस सुसाइड मामले में मुख्य आरोपी और हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को चार अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। कांडा ने विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
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विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर गुरुवार को फैसला सुनाया। कांडा वर्तमान में हरियाणा की सिरसा सीट से विधायक हैं।
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बुधवार को रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता के समक्ष कांडा की जमानत याचिका पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा था कि आरोपी वर्तमान में सिरसा से विधायक हैं।
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उन्हें हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र में हिस्सा लेने और क्षेत्र में विकास कार्य के लिए अंतरिम जमानत चाहिए।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजन अधिकारी राजीव मोहन ने कहा था कि किसी गिरफ्तार शख्स को विधायिका की कार्यवाही में हिस्सा लेने का हक नहीं है।
राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में आरोपी सुरेश कलमाड़ी ने भी संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इसी आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।