6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी पर गुंडा एक्ट
बंगलूरू के एक नामी स्कूल में छह साल की बच्ची से हुई बलात्कार की घटना पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है।
विरोध और बढ़ते दबाव के बीच कर्नाटक सरकार ने बंगलूरू के पुलिस कमिश्नर राघवेंद्र औरादकर का सोमवार को ट्रांसफर कर दिया। साथ ही मामले के मुख्य आरोपी स्कूल के स्केटिंग प्रशिक्षक मुस्तफा पर ‘गुंडा एक्ट’ लगाने का फैसला किया।
इस शर्मनाक घटना की गूंज विधानसभा तक भी पहुंची, जिसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मुख्य आरोपी मुस्तफा पहले भी जिन स्कूलों में काम कर चुका है, वहां इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा है, जिसे देखते हुए उस पर ‘गुंडा एक्ट’ लगाने का फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार बलात्कार में शामिल पाए जाने वाले को भी इस कानून के दायरे में लाने के लिए ‘गुंडा एक्ट’ में संशोधन किया जाएगा।
एबीवीपी कार्यकर्त्ताओं और पुलिस के बीच झड़प
दो जुलाई को छह साल की मासूम बच्ची के साथ हुई इस शर्मनाक घटना की जानकारी 14 जुलाई को एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने आई। जिसके बाद पुलिस ने आठ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और रविवार को बिहार के 31 वर्षीय स्केटिंग प्रशिक्षक मुस्तफा को गिरफ्तार किया।
इस बीच सोमवार को स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्त्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस के बाद झड़प हुई और हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं।
पुलिस का कहना है कि एबीवीपी कार्यकर्त्ताओं ने स्कूल में जबरन घुसने की कोशिश की। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है वह शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल प्रबंधन के किसी प्रतिनिधि से मिलने की मांग कर रहे थे।