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कांडा की जमानत पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

Sat, 23 Mar 2013 12:14 AM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Sat, 23 Mar 2013 12:14 AM IST
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geetika suicide: supreme court declines kanda bail plea

एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोपाल गोयल कांडा की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।

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हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कांडा को आत्महत्या मामले में उनकी कथित भूमिका के चलते गिरफ्तार किया गया था। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है।
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जस्टिस चंद्रमौली के. प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांडा से कहा कि वह जमानत की मांग के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत सेशन कोर्ट जाएं।

पूर्व मंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट के गत वर्ष 19 नवंबर के जमानत देने से इंकार करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि पूर्व मंत्री की ओर से गवाहों को प्रभावित किए जाने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का अंदेशा है।
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ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने अभियोजन के उस तर्क को भी दर्ज कर लिया था जिसमें कहा गया था कि सरेंडर करने से पहले कांडा की ओर से दस्तावेजी सुबूतों को नष्ट किया गया। इसके बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

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