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'मिलावट रहित' विज्ञापन पर सहारा क्यू शॉप को नोटिस
हरिद्वार/ठाकुर सिंह नेगी
Updated Sat, 05 Jan 2013 08:45 AM IST
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खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सहारा क्यू शॉप को नोटिस भेजा है। विभाग ने विज्ञापन एजेंसी, छह क्रिकेटरों और दो फिल्म स्टारों के नाम और पते भी मांगे हैं, जो उनके विज्ञापन में मिलावट रहित प्रोडक्ट के दावे करते नजर आते हैं।
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साथ ही सहारा क्यू शॉप से भी फूड प्रोडक्ट के मिलावट रहित होने का वैज्ञानिक आधार पूछा गया है। कहा गया है कि सहारा क्यू शॉप की ओर से जिस तरह के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, वह प्रथम दृष्टया भ्रामक और मिथ्या वर्णन प्रतीत होते हैं।
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रुड़की तहसील के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन की ओर से शुक्रवार को बांद्रा ई-मुंबई स्थित सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड को नोटिस भेजा गया। नोटिस में सहारा क्यू शॉप के टीवी और इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले 30 एवं 90 सेकेंड के चलचित्र विज्ञापनों को आधार बनाया गया है।
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विज्ञापनों में कंपनी अपने खाद्य पदार्थों के मिलावट रहित और बाजार में बिकने वाले अन्य खाद्य पदार्थों के मिलावटी होने का दावा करती है। विभाग ने जवाब मांगा है कि कंपनी अपने विज्ञापन में जो दावे कर रही हैं, उसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक शोध है। जिस आधार पर विज्ञापन में यह दावा किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट बताई जाए।
इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पर उत्पादों को लेकर किए गए दावों की बाबत भी विभाग ने पूछा है कि दावों का आकलन कैसे किया और बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले किन लोगों की ओर आपका इशारा है, उनके नाम बताइए। यह भी बताएं कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि आपकी कंपनी मिलावट का एकमात्र समाधान है। विभाग ने कंपनी से जल्द जवाब मांगा है।
जांच के लिए भेजे बेसन, जैम और सरसों तेल के सैंपल
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सहारा क्यू शॉप के बेसन, मिक्स फ्रूट जैम और सरसों तेल के सैंपल जांच के लिए लैब को भेज दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने इन सैंपलों को 26 दिसंबर 2012 को भरवाया था। शुक्रवार को भेजे नोटिस में प्रोडक्ट की लेबल कंडीशन को लेकर सहारा क्यू शॉप से जवाब मांगा गया है। पूछा गया है कि कंपनी ने अपने उत्पादनों के लेबल पर जो दावा किया है कि उनका उत्पादन मिलावट रहित है, उसका आधार क्या है? विभाग का मनाना है कि प्रोडक्ट पर ‘क्यू बराबर क्वालिटी बराबर अवर मिशन’ लिखा जाना ग्राहकों को दिगभ्रमित कर रहा है।
'सहारा क्यू शॉप की ओर से जिस तरह के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं वह प्रथम दृष्टया भ्रामक और मिथ्या वर्णन प्रतीत होते हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 24 का उल्लंघन हो रहा है। वहीं, धारा 53 के तहत भ्रामक विज्ञापन करने में शामिल लोगों को भी नोटिस जारी होंगे। इसलिए कंपनी से विज्ञापन एजेंसी, विज्ञापन में शामिल क्रिकेटर और फिल्म स्टारों के नाम और पते मांगे गए हैं।'
- दिलीप जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
क्या कहता है कानून
:- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-24 का शीर्षक विज्ञापन पर निर्वधन और अनुचित व्यापार व्यवहारों के बारे में प्रतिषेध के अनुसार किसी ऐसे खाद्य का कोई ऐसा विज्ञापन नहीं किया जाएगा जो भ्रामक या प्रवेचनापूर्ण हो। यह धारा ऐसे विज्ञापनों का निषेध करती है।
:- इसी तरह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-53 के अनुसार भ्रामक विज्ञापन में शामिल लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। ऐसे विज्ञापन जिनमें मिथ्या वर्णन हो या किसी खाद्य की प्रकृति, तत्व, क्वालिटी के बारे में भ्रम पैदा होने की संभावना हो। एक्ट में ऐसे विज्ञापनों में शामिल लोगों पर कार्रवाई का प्रावधान है।