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इंदौर मॉल घोटाले में एफआईआर, दिग्विजय पर सीबीआई चुप
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
Updated Fri, 16 Nov 2012 11:12 AM IST
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इंदौर में रिहायशी इलाके मे मॉल खोलने की अनुमति देने के आरोपों की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस जांच के दायरे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भी शामिल किया गया है या नहीं सीबीआई ने इस पर चुप्पी साध रखी है।
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने कल इस मामले में एफआईआर दर्ज किया। हालांकि सामान्यतया एफआईआर के बाद ही आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारने वाली सीबीआई ने इस बार अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
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साथ ही एफआईआर में दिग्विजय सिंह को आरोपी बनाया गया है कि मामले में सीबीआई अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। जांच एजेंसी के अधिकारी ने एफआईआर में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में भी कुछ बताने से इनकार कर दिया।
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सूत्रों का मानना है कि इस मामले में सीबीआइ की कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश पर मजबूरी में की गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने राज्य पुलिस की एफआईआर को ही नई एफआईआर में बदल दिया है।
गौरतलब है कि 2009 में दर्ज राज्य पुलिस की एफआईआर में दिग्विजय सिंह भी आरोपी थे। हालांकि बाद में राज्य पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी।
दरअसल 2002 में दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान इंदौर के एमजी रोड पर ट्रेजर आइलैंड माल बनाने की अनुमति दी गई थी।
आरोप है कि दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार ने नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाके में माल बनाने की अनुमति देने के साथ ही इसे कई अन्य सुविधाएं भी दीं।
2009 में राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इन आरोपों की जांच की। पर राज्य पुलिस की जांच से असंतुष्ट जबलपुर हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को करने का आदेश दे दिया।