{"_id":"08172094-85a9-11e2-9052-d4ae52bc57c2","slug":"employer-can-cancel-employment-if-material-facts-suppressed","type":"story","status":"publish","title_hn":"जानकारी छिपाने पर नहीं मिल सकती नौकरी","category":{"title":"India News Archives","title_hn":"इंडिया न्यूज़ आर्काइव","slug":"india-news-archives"}}
जानकारी छिपाने पर नहीं मिल सकती नौकरी
मुंबई/एजेंसी
Updated Tue, 05 Mar 2013 08:56 PM IST
विज्ञापन
बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने भावी नियोक्ता से किसी आपराधिक मामले में दोषी साबित होने से संबंधित जानकारी छिपाई है तो वह उस नौकरी को पाने के लिए दावा नहीं कर सकता है।
विज्ञापन
यह भी मायने नहीं रखता कि कोर्ट ने उसे बाद में माफ कर दिया है या कि अच्छे आचरण के बांड पर उसे छोड़ दिया है।
अमरावती के रहने वाले अमित मोहोद ने याचिका दाखिल कर बैंक ऑफ इंडिया के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसके चोरी के एक मामले में फंसने के बावजूद बैंक को जानकारी न देने पर लिपिक पद के लिए उसका चयन रद्द कर दिया था।
विज्ञापन
बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट के नियमों के तहत किया था। जस्टिस बीपी धर्माधिकारी व पीवी वरले की पीठ ने कहा कि जब तक नियोक्ता नियुक्ति आदेश जारी नहीं करता, तब तक उसके पास काफी अधिकार होते हैं व वह किसी भी व्यक्ति को सेवा में आने से रोक सकता है। नियोक्ता बैंक ने ऐसा करके न तो मनमाना आचरण कर रहा है और न ही गलत।
विज्ञापन