फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   employer can cancel employment if material facts suppressed

जानकारी छिपाने पर नहीं मिल सकती नौकरी

Tue, 05 Mar 2013 08:56 PM IST
मुंबई/एजेंसी
मुंबई/एजेंसी Updated Tue, 05 Mar 2013 08:56 PM IST
विज्ञापन
employer can cancel employment if material facts suppressed

बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने भावी नियोक्ता से किसी आपराधिक मामले में दोषी साबित होने से संबंधित जानकारी छिपाई है तो वह उस नौकरी को पाने के लिए दावा नहीं कर सकता है।

विज्ञापन


यह भी मायने नहीं रखता कि कोर्ट ने उसे बाद में माफ कर दिया है या कि अच्छे आचरण के बांड पर उसे छोड़ दिया है।

अमरावती के रहने वाले अमित मोहोद ने याचिका दाखिल कर बैंक ऑफ इंडिया के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसके चोरी के एक मामले में फंसने के बावजूद बैंक को जानकारी न देने पर लिपिक पद के लिए उसका चयन रद्द कर दिया था।
विज्ञापन


बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट के नियमों के तहत किया था। जस्टिस बीपी धर्माधिकारी व पीवी वरले की पीठ ने कहा कि जब तक नियोक्ता नियुक्ति आदेश जारी नहीं करता, तब तक उसके पास काफी अधिकार होते हैं व वह किसी भी व्यक्ति को सेवा में आने से रोक सकता है। नियोक्ता बैंक ने ऐसा करके न तो मनमाना आचरण कर रहा है और न ही गलत।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed