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गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को आयोग ने दी रियायत

Fri, 12 Jul 2013 12:54 AM IST
नई दिल्ली/एजेंसी
नई दिल्ली/एजेंसी Updated Fri, 12 Jul 2013 12:54 AM IST
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election commission concession to unrecognized parties on poll symbol

चुनाव आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को एक चुनाव चिन्ह पर लड़ने की रियायत दे दी।

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यह रियायत उन पार्टियों को भी मिलेगी, जिन्होंने अपनी मान्यता छह साल या इससे अधिक समय पहले खो दी है।

इन पार्टियों के उम्मीदवारों को एक जैसा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, बशर्ते ये पार्टियां कुल सीटों के दस फीसदी पर चुनाव लड़ रही हों।

आयोग की इस पहल से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, बीएस येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पार्टी और मनप्रीत सिंह बादल की पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब को फायदा होगा।

चुनाव आयोग ने इसके लिए पार्टियों को चुनाव से ठीक पहले के बजाय छह महीने पहले ही आवेदन करने को अनुमति दे दी है।

हालांकि इस रियायत से किसी पार्टी को इसका फायदा चुनाव में सिर्फ एक बार ही मिल पाएगा। यानी इसके बाद होने वाले चुनाव में उस पार्टी को यह रियायत नहीं मिल सकेगी।
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दरअसल आयोग का यह फैसला पार्टियों की उस मांग के बाद आया है, जिसमें उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव और संसदीय चुनावों में एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी थी।
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आयोग ने अब नए चुनाव चिन्हों के लिए संशोधन आदेश, 2013 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 15 जुलाई से लागू हो जाएगा।

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