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पांच किलो वाले रसोई गैस सिलेंडरों पर रोक

Tue, 08 Oct 2013 12:21 AM IST
Updated Tue, 08 Oct 2013 12:21 AM IST
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election commission ban 5 kg cylinder scheme

चुनाव आचारसंहिता लागू होते ही चुनाव आयोग ने उन पांच राज्यों में पांच किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की स्कीम पर रोक लगा दी है, जहां चुनाव होने हैं। साथ ही यहां एलपीजी पोर्टेबेलिटी की स्कीम पर भी रोक लग गई है।

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पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने पांच किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर और एलपीजी पोर्टेबिलिटी स्कीम को 5 अक्टूबर से लागू कर दिया था। लेकिन इस बीच दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव आचारसंहिता लागू होने से फिलहाल यह स्कीम खटाई में पड़ गई है।
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आयोग ने मंत्रालय को दिल्ली और दूसरे राज्यों में इन स्कीमों का प्रचार न करने के लिए कहा है। पेटेलियम मंत्रालय की स्कीम के तहत महानगरों में कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर पांच किलो के गैस सिलेंडर मुहैया कराए जाने हैं।
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मंत्रालय ने इन खुदरा आउटलेट पर सिलेंडरों को बेचने की अनुमति दे दी थी। इसके साथ ही एलपीजी कनेक्शन की पोर्टेबिलिटी को भी मंजूरी दे दी गई थी। इससे उपभोक्ता सिर्फ एक बटन दबा कर रसोई गैस सिलेंडर डीलर बदल सकता है।

रसोई गैस वितरण पर डिस्ट्रीब्यूटर्स का अधिकार होता है। इसलिए किसी खास डिस्ट्रीब्यूटर की सेवा खराब होने के बावजूद वह उसे बदल नहीं सकता था। लेकिन एलपीजी कनेक्शन पोर्टेबिलिटी लागू होने से उपभोक्ताओं की यह समस्या खत्म हो जाएगी।


बहरहाल, पांच किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर कंपनियों के मालिकाना हक वाले और उसकी ओर संचालित पेट्रोल पंपों पर मिलेंगे। शुरू में यह योजना दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बंगलुरू में 5 अक्टूबर से यह योजना लागू हो गई थी। छोटे सिलेंडरों सब्सिडी पर नहीं मिलेंगे।

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