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सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताएंगे जानकारी देने वाले का नाम

Thu, 18 Sep 2014 06:17 PM IST
Updated Thu, 18 Sep 2014 06:17 PM IST
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don't tell name of source who gave visitor registar of cbi chief ranjit sinha home.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक रंजीत सिन्हा से मिलने वाले आगंतुकों की सूची वाला रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने सूत्र का नाम उजागर करने से इनकार कर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिए शपथपत्र में याचिकाकर्ता एनजीओ ने कहा कि वह व्हिसलब्लोअर (नाम उजागर किए बिना जानकारी देने वाला) के नाम का खुलासा नहीं करेगा।
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एनजीओ की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे व्हिसलब्लोअर के नाम का खुलासा करने को कहा था, लेकिन एनजीओ सीपीआईएल की बैठक में तय किया गया है कि वह नाम का खुलासा नहीं करेगा।"
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प्रशांत भूषण ने कहा कि इस तरह के मामलों में जब भी जानकारी देने वाले का नाम उजागर हुआ है उनमें से कई बार इन लोगों की हत्या हुई है, इसलिए शपथपत्र में नाम का खुलासा नहीं करने का फैसला किया गया है।


रंजीत सिन्हा पर आरोप है कि वह ऐसी कपंनियों से जुड़े व्यक्तियों से मिले हैं जो 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले से संबंधित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रंजीत सिन्हा से शपथपत्र दाखिल करने को भी कहा था।

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