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लो जी, अब कट गया एम एस धोनी का भी चालान

Wed, 08 Apr 2015 04:00 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 08 Apr 2015 04:00 PM IST
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Dhoni fined challan of Rs 500

टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रांची में मंगलवार को यातायात नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। गौरतलब है कि धोनी को यह जुर्माना मोटर व्हिकर एक्ट का उल्लंघन करने के एवज में चुकाना पड़ा है।

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रांची की यातायात पुलिस ने बताया कि धोनी विंटेज बुलेट बीएसए गोल्ड स्टार डीबीडी 34 (एमएचपी-6518) चला रहे थे। इसने मोटर व्हिकल एक्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। नियमों के मुताबिक गाड़ी के ठीक आगे नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना जरूरी होता है।
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ट्रैफिक एसपी कार्तिक ने बताया कि धोनी पर मोटर व्हिकल एक्ट की धारा 122/179 के तहत 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि हम ने उनके घर पर चालान भेज दिया था और धोनी के परिवार ने जुर्माने का भुगतान भी कर दिया। उनके परिवार ने बताया कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन नियमों की अनदेखी के चलते किया।

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क्या कहता है मोटर व्हिकल एक्ट

Dhoni fined challan of Rs 500

मोटर व्हिकल एक्ट के मुताबिक किसी भी गाड़ी में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी के आगे और पीछे दोनें तरफ होना ही चाहिए और गाड़ी का नंबर स्पष्ट रुप से पठनीय होना चाहिए।

धोनी के मामले में उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी के आगे की तरफ स्पष्ट रुप से नहीं लिखा हुआ था। यहां तक कि उनकी बाईक के आगे के मिडगार्ड में दाईं तरफ जो नंबर लिखा हुआ था वह भी आसानी से नहीं देखा जा सकता था।

ट्रैफिक एसपी कार्तिक ने बताया कि एक अखबार में छपी इस गाड़ी की फोटो मेरे संज्ञान में आई और इसने नंबर प्लेट के डिस्पले न होने से संबंधित नियम का उल्लंघन किया। उन्होंने बताया कि यह सामान्य नियमों का उल्लंघन है कोई बड़ा अपराध नहीं।

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