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नर्सरी एडमिशन: हाईकोर्ट का झटका

Mon, 20 Jan 2014 01:45 PM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Mon, 20 Jan 2014 01:45 PM IST
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Delhi High Court verdict on nursery admissions

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट नर्सरी स्कूलों को बड़ा झटका दिया है। स्कूलों ने उपराज्यपाल की गाइडलाइन्स के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

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इससे पहले नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली सरकार ने रोक लगाई हई थी। दरअसल एडमिशन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होने वाली थी।

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने नर्सरी दाखिले के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की थी, जिसमें अनेक पुराने नियमों को बदल दिया गया था।
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एलजी नजीब जंग ने मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया था, जिसे लेकर स्कूलों ने अपनी नाराज़गी दर्ज कराई थी।

क्या थे उप राज्यपाल के गाइडलाइन्स: सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए कॉमन क्राइटेरिया लागू होगा। को-एड स्कूलों में पांच पर्सेंट सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं जबकि पांच पर्सेंट सीटें स्टाफ के लिए रिज़र्व की गई हैं, साथ ही 25 पर्सेंट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिजर्व रहेंगी।
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खास बात ये कि प्राइवेट स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा (20 पर्सेंट) भी खत्म कर दिया गया है। दाखिले के लिए 65 पर्सेंट ओपन सीटों पर कॉमन क्राइटेरिया लागू होगा। कॉमन क्राइटेरिया 100 पॉइंट का होगा जिसमें से 70 पॉइंट डिस्टेंस के होंगे।

स्कूल से 0-6 किमी की दूरी पर रहने वाले बच्चों को पूरे 70 पॉइंट मिल जाएंगे। माना जा रहा है कि डिस्टेंस के बेस पर बच्चों का एडमिशन हो सकेगा।

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