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दिल्ली गैंगरेप के आरोपी राम सिंह ने फांसी लगाई

Mon, 11 Mar 2013 01:40 PM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Mon, 11 Mar 2013 01:40 PM IST
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delhi gangrape prime accused ram singh commits suicide

देश को हिला देने वाले दिल्ली गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपी राम सिंह ने खुदकुशी कर ली है। उसने तिहाड़ जेल नंबर-3 में आज सुबह करीब पांच बजे फांसी लगा ली।

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इस घटना के बाद बाकी चार आरोपियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने 24 घंटे के भीतर तिहाड़ जेल प्रशासन से राम सिंह की खुदकुशी की रिपोर्ट मांगी है। जांच के लिए मजिस्ट्रेट तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं।
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पुलिस ने राम सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल अस्पताल भेजकर घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्य आरोपी राम सिंह की सोमवार को ही साकेत कोर्ट में पेशी होनी थी।
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गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से मिलीं शीला दीक्षित
दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की है। हालांकि सीएम ने इस भेंट को महज औपचारिक बताया। उन्होंने साफ किया कि मुलाकात के दौरान दिल्ली गैंगेरप के मुख्य अभियुक्त राम सिंह की खुदकुशी पर कोई चर्चा नहीं हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी स्थिति साफ हो पाएगी।

16 दिसंबर की रात हुआ यह हादसा
गौरतलब है कि 16 दिसंबर की रात फिल्म देखकर लौट रही चलती बस में पैरामेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था। बाद में 29 दिसंबर को पीड़िता की सिंगापुर अस्पताल में मौत हो गई थी।

दिल्ली गैंगरेप में बस चालक राम सिंह, उसका भाई मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय सिंह को आरोपी बनाया गया। वहीं छठे आरोपी (नाबालिग) का नाम कानूनी वजहों से सार्वजनिक नहीं किया गया है।

आरोपियों के खिलाफ ये हैं आरोप
दिल्ली गैंगरेप मामले में शामिल पांच वयस्क आरोपियों पर 13 धाराएं लगाई गई हैं। इन आरोपियों पर धारा 302, 307 365, 366, 376 377, 201 और धारा 396 लगाई गई।

दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। आक्रोशित लोगों ने इन आरोपियों को फांसी देने और बलात्कारियों के खिलाफ कड़े कानून की मांग की थी।


नाबालिग के खिलाफ मर्डर और रेप के आरोप
वहीं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार, हत्या, अप्राकृतिक यौनाचार और आपराधिक षडयंत्र के आरोप तय किए। मौजूदा कानूनों के मुताबिक यदि नाबालिग पर आरोप तय हो जाते हैं उसे अधिकतम तीन सालों के लिए सुधार गृह भेजा जा सकता है।

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