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दिल्ली गैंगरेप के दरिंदों पर आरोप तय

Sat, 02 Feb 2013 03:42 PM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Sat, 02 Feb 2013 03:42 PM IST
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delhi gang rape court to frame charges against 5 accused

दिल्ली में पैरा मेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में हुए गैंगरेप के मामले में साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इन आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, हत्या सहित 13 अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।

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इससे पहले आरोपियों के वकीलों और अभियोजन पक्ष ने मामले के 6 आरोपियों में से 5 के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस पूरी कर ली थी। बाल न्याय बोर्ड ने पिछले सप्ताह छठे आरोपी को नाबालिक घोषित कर दिया था। इस आरोपी के मामले की सुनवाई अब बाल न्याय बोर्ड करेगा।
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बाकी पांच आरोपियों में बस चालक राम सिंह, उसका भाई मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर शामिल हैं। ये सभी आरोपी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई 21 जनवरी को शुरू हुई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन इसी मामले की सुनवाई के लिए किया गया था।
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आरोपियों को गैंगरेप की घटना के 18 दिनों बाद साकेत अदालत द्वारा औपचारिक रूप से आरोपित किया गया था। पुलिस ने पांचों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की 13 धाराओं के तहत आरोपित किया है।


इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अभियुक्त राकेश की तरफ से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने मामले की सुनवाई दूसरे राज्य में कराने की मांग की थी।

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