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कामदुनी सामूहिक बलात्कार: 3 को फांसी, 3 को उम्रकैद

Sat, 30 Jan 2016 04:12 PM IST
Updated Sat, 30 Jan 2016 04:12 PM IST
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decision on kamduni gangrape and murder case kolkata

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24-परगना जिले के कामदुनी में एक कालेज छात्रा से सामूहिक बलात्कार और हत्या के चर्चित मामले में महानगर की अदालत ने छह दोषी करार दिए गए लोगों में से 3 को फांसी और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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वहीं बीती सुनवाई में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने इस मामले के दो अभियुक्तों को रिहा कर दिया था।

बता दें कि बीती सुनवाई में सत्र न्यायाधीश संचिता कर ने खचाखच भरी अदालत में सैफुल अली, अंसार अली, अमीनुल अली, ईमानुल इस्लाम, अमीनुल इस्लाम और भोला नस्कर को सामूहिक बलात्कार, आपराधिक साजिश, हत्या व सबूतों को गायब करने का दोषी करार दिया था।
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2 आरोपी हुए रिहा

decision on kamduni gangrape and murder case kolkata

वहीं अदालत ने सबूतों के अभाव में रफीकुल इस्लाम व नू अली को रिहा करने का निर्देश दिया था।


गौरतलब है कि इस मामले के एक अभियुक्त गोपाल नस्कर की बीते साल अगस्त में मौत हो गई थी। बाकी तमाम अभियुक्त न्यायिक हिरासत में थे। जिले के बारासत इलाके में कामदुनी की 21 साल की छात्रा 7 जून, 2013 को कॉलेज से लौट रही थी


उसी दौरान नौ लोगों ने उसका अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था।

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