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जल्द सुनवाई के लिए दाउद के भाई ने लगाई गुहार
मुंबई/एजेंसी
Updated Thu, 18 Oct 2012 12:15 AM IST
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गैंगस्टर दाउद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कास्कर ने बांबे हाई कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसे बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। शहर में एक शॉपिंग मॉल के गैर कानूनी ढंग से निर्माण के मामले में कास्कर को बरी कर दिया गया था।
कास्कर का कहना है कि उसकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि इस मामले को अब पांच साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। तभी से यह मामला लटका हुआ है। उसने यह भी कहा कि इसी वजह से उसे पासपोर्ट भी जारी नहीं किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को जस्टिस वीएम कनाडे और जस्टिस पीडी कोड़े के समक्ष बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई होगी। सितंबर, 2007 को राज्य सरकार ने कास्कर और पांच अन्यों के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी।
कास्कर के वकील श्याम केसवानी के अनुसार अदालत के आदेश के बावजूद इस मामले में सुनवाई तेजी से नहीं हो पा रही है। सरकारी जमीन पर ‘सारा-सहारा’ नाम के शॉपिंग मॉल के अवैध निर्माण के मामले में कास्कर पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइस्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत मामला चलाया था। बाद में कोर्ट ने कास्कर, बिल्डर गुलाम नबी तंवर और चार अन्यों को बरी कर दिया था। हालांकि इस मामले में तीन लोगों को आरोपी करार दिया गया था।
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कास्कर का कहना है कि उसकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि इस मामले को अब पांच साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। तभी से यह मामला लटका हुआ है। उसने यह भी कहा कि इसी वजह से उसे पासपोर्ट भी जारी नहीं किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को जस्टिस वीएम कनाडे और जस्टिस पीडी कोड़े के समक्ष बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई होगी। सितंबर, 2007 को राज्य सरकार ने कास्कर और पांच अन्यों के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी।
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कास्कर के वकील श्याम केसवानी के अनुसार अदालत के आदेश के बावजूद इस मामले में सुनवाई तेजी से नहीं हो पा रही है। सरकारी जमीन पर ‘सारा-सहारा’ नाम के शॉपिंग मॉल के अवैध निर्माण के मामले में कास्कर पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइस्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत मामला चलाया था। बाद में कोर्ट ने कास्कर, बिल्डर गुलाम नबी तंवर और चार अन्यों को बरी कर दिया था। हालांकि इस मामले में तीन लोगों को आरोपी करार दिया गया था।
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