कोर्ट पहुंचे सलमान, कुछ देर में आएगा फैसला
सलमान खान के लाखों प्रशंसकों और पूरे बॉलीवुड की निगाहें छह मई को मुंबई के सेशन कोर्ट पर लगी होंगी। बहुचर्चित हिट एंड रन केस में अदालत बुधवार को फैसला सुनाएगी।
कोर्ट ने सलमान को सुबह सवा 11 बजे कठघरे में हाजिर होने का हुक्म दिया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सलमान खान अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग रोकर मुंबई पहुंच गए हैं।
सेशन जज डीडब्ल्यू देशपांडे जब अपना फैसला सुनाएंगे तब अदालत में सलमान, दोनों पक्षों के वकीलों, मीडिया तथा कोर्ट कर्मियों के अलावा और कोई मौजूद नहीं रहेगा। पुलिस ने पूरे अदालत परिसर को किला बनाने की तैयारी कर रखी है।
खासकर जब फैसला सुनाया जा रहा होगा तब केवल चुने हुए लोग ही अंदर जा पाएंगे। इस हाई प्रोफाइल केस में फैसले तक पहुंचने में कई मोड़ आए हैं। सलमान के गाड़ी चलाने और शराब पीने से लेकर, हादसे में मौत तक पर सवाल उठाए गए।
'अभिनेता ही शराब पीकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे'
सलमान की तरफ से दावा किया गया था कि 28 सितंबर 2002 को हादसे वाली रात उनका ड्राइवर अशोक सिंह गाड़ी चला रहा था। अशोक ने भी यह बात मानी थी। हालांकि वादी पक्ष के प्रदीप घराट का आरोप था कि अभिनेता ही शराब पीकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे।
इस पर सलमान की सफाई आई कि वह दरअसल पानी का गिलास था। बचाव पक्ष के श्रीकांत शिवाडे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर यहां तक कहा कि हादसे में मारे गए नरुल्लाह महबूब शरीफ की मौत गाड़ी की टक्कर से नहीं हुई थी। हादसे के बाद क्रेन से हटाते समय क्षतिग्रस्त गाड़ी महबूब पर गिर गई थी।
इस मामले में सबसे बड़ा पेंच सलमान के बाडीगार्ड रविंद्र पाटील के बयान को लेकर आया। रविंद्र ने अपने बयान में कहा था कि सलमान नशे में थे। सुनवाई के दौरान ही रविंद्र की मौत हो गई। बचाव पक्ष ने रविंद्र को झूठा करार देते हुए उनके बयान को हटाने की मांग की। इसी तरह अभिनेता की गाड़ी के घटनास्थल तक पहुंचने में लगे समय और उनके ड्राइविंग लाइसेंस पर भी लंबी बहस हुई।
आवेदन पत्र पर भी आएगा आदेश
अदालत सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दांडकर के आवेदन पत्र पर भी आदेश देगी। संतोष ने पुलिस पर गलत डॉक्टरों से परीक्षण करा सुनवाई में तीन साल देरी करने का आरोप लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हादसे के समय सलमान की गाड़ी में ड्राइवर के अलावा तीन और लोग थे, सलमान, उनका बॉडीगार्ड और गायक दोस्त कमाल खान। आवेदन पत्र में पुलिस द्वारा कमाल खान से पूछताछ नहीं करने पर सवाल उठाए गए हैं।
हो सकती है 10 साल की सजा
सलमान यदि दोषी करार दिए जाते हैं, तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। पुलिस ने उन्हें आईपीसी के सेक्शन 304 के भाग दो में आरोपी बनाया है। इसमें मानव हत्या के जुर्म में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
वे और कई धाराओं में भी आरोपी हैं। इनमें गलत ढंग से गाड़ी चलाने में छह महीने, दूसरों के जीवन को खतरे में डालने पर धारा 337 और 338 के तहत दो साल, संपत्ति को हानि पहुंचाने में धारा 427 में दो साल की सजा हो सकती है। खान पर मोटर व्हीकल एक्ट में भी धाराएं लगी हैं।