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आसाराम को निराशा, जमानत याचिका खारिज
टीम डिजिटल
Updated Wed, 04 Sep 2013 06:20 PM IST
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जोधपुर कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आसाराम के वकील के तर्क कि रेप पीड़िता बालिग है, को भी खारिज कर दिया है।
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कोर्ट ने रेप पीड़िता को बालिग माना है, अब आसाराम पर पोक्सो कानून के तहत ही मुकदमा चलेगा। आसाराम को सोमवार को 15 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
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कोर्ट में आसाराम की जमानत याचिका का विरोध करते है अभियोजन पक्ष के वकील आनंद पुरोहित ने कहा कि आसाराम को जमानत दी जाती है तो वे केस को प्रभावित कर सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि मामले में दो आरोपी छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी और आसाराम का पीए प्रकाश अब भी फरार है। जांच में इन दोनों से पूछताछ आवश्यक है, ऐसी स्थिति में आसाराम को जमानत दी जाती है तो केस की जांच प्रभावित हो सकती है।
वहीं, फैसले के बाद आसाराम के वकील केके मनन ने कहा है कि कोर्ट के फैसले को देखने के बाद वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
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डीसीपी को धमकी भरा खत
वहीं, जोधपुर के डीसीपी अजयपाल लांबा को धमकी भरा खत भेजा गया है। ये खत उत्तर प्रदेश से फैक्स किया गया है और माना जा रहा है कि इसे आसाराम के समर्थकों ने भेजा है।
जोधपुर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर चंचल मिश्रा ने बताया कि डीसीपी अजयपाल लांबा को मंगलवार को धमकी भरा खत भेजा गया था। खत में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है।
उन्होंने बताया कि आसाराम की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को रिश्वत देने की भी कोशिश की गई थी।