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स्मृति ईरानी पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में न्यूज चैनल को नोटिस

Fri, 08 Feb 2013 01:05 PM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Fri, 08 Feb 2013 01:05 PM IST
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court sent notice to news channel in case of offensive comment on smriti irani

चुनाव नतीजों को लेकर दिखाए गए कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी सांसद संजय निरूपम द्वारा भाजपा नेता स्मृति ईरानी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के मामले में पटियाला हाऊस कोर्ट ने पूछताछ के लिए एक न्यूज चैनल को नोटिस जारी किया है। स्मृति ईरानी ने संजय निरूपम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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गुरुवार को स्मृति ईरानी की गवाह गार्गी तूली ने इस मामले में अपना बयान दर्ज कराया। गार्गी ने कोर्ट को दिए अपने बयान में कहा कि एक न्यूज चैनल पर 20 दिसंबर 2012 को चुनाव नतीजों पर बहस के दौरान संजय निरूपम ने स्मृति ईरानी के व्यक्तिगत टिप्पणी की। कोर्ट ने न्यूज चैनल को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
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गौरतलब है कि स्मृति ईरानी ने कांग्रेसी सांसद संजय निरूपम पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा किया है। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा था कि साक्ष्यों के आधार पर धारा 499 के तहत मानहानि और 503 के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का ठोस आधार है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद संजय निरूपम को नोटिस जारी करने पर विचार किया जाएगा।

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