फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   court refuses to stop order for increase wine drinking age

शराब पीने की उम्र बढ़ाने के आदेश पर रोक से इंकार

Thu, 07 Feb 2013 09:37 PM IST
मुंबई/एजेंसी
मुंबई/एजेंसी Updated Thu, 07 Feb 2013 09:37 PM IST
विज्ञापन
court refuses to stop order for increase wine drinking age

बांबे हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को उस अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिसमें शराब पीने की उम्र सीमा 21 साल से बढ़ाकर 25 साल की गई है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका अभिनेता इमरान खान की ओर से दायर की गई है।

विज्ञापन


चीफ जस्टिस मोहित शाह और जस्टिस एवी मोहता की खंडपीठ ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। ऐसे में 26 सितंबर, 2005 को जारी अधिसूचना पर रोक नहीं लगाई जा सकती। पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को इस मामले में 15 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
विज्ञापन


इमरान खान ने सितंबर 2011 में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसमें राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी, जिसमें शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल से बढ़ाकर 25 साल करने की बात कही गई थी। अभिनेता की ओर से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे ने कोर्ट में कहा कि 18 साल की उम्र के युवक को वयस्क माना जाता है। 18 साल के लोगों को वोट देने और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का अधिकार है। 18 साल की लड़कियों को शादी करने की इजाजत है। ऐसे में शराब पीने की उम्र सीमा बढ़ाने का फैसला सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 18 साल का व्यक्ति अपने फैसले खुद ले सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed