फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   Court orders attachment of Rs 863 crore worth of Jaganmohan Reddy and his associates’ property.

रेड्डी की 863 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

Wed, 20 Aug 2014 05:07 PM IST
Updated Wed, 20 Aug 2014 05:07 PM IST
विज्ञापन
Court orders attachment of Rs 863 crore worth of Jaganmohan Reddy and his associates’ property.

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस नेता जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों की 863 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।मनी लांड्रिंग के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और नोटिस के आधार पर दिया।

विज्ञापन


जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगी निम्मागडा प्रसाद पर आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढाचें संबंधी परियोजनाओं में कथित तौर पर भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग का आरोप हैं।
विज्ञापन

ईडी ने इस साल मार्च में जगनमोहन रेड्डी और निम्मागडा प्रसाद को नोटिस दिया था। उनकी कंपनियों को आंध्र प्रदेश की

तत्कालीन सरकार ने वाडारेवू और निजामपत्तन इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर (वीएएनपीआईसी) में कथित तौर पर बेजा फायदा पहुँचाया था। उस समय जगनमोहन रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

कंपनियों के खिलाफ हुए मामले दर्ज

Court orders attachment of Rs 863 crore worth of Jaganmohan Reddy and his associates’ property.
समाचार एजेंसियों के मुताबिक़, अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएसएलए) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफ़आईआर के आधार पर ईडी ने साल 2012 में कुछ लोगों और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था।ईडी की जांच में कहा गया कि इन समझौतों में पक्षपात किया गया और पैसों का लेन-देन हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed