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रेड्डी की 863 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क
Updated Wed, 20 Aug 2014 05:07 PM IST
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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस नेता जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों की 863 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।मनी लांड्रिंग के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और नोटिस के आधार पर दिया।
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जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगी निम्मागडा प्रसाद पर आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढाचें संबंधी परियोजनाओं में कथित तौर पर भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग का आरोप हैं।
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ईडी ने इस साल मार्च में जगनमोहन रेड्डी और निम्मागडा प्रसाद को नोटिस दिया था। उनकी कंपनियों को आंध्र प्रदेश की
तत्कालीन सरकार ने वाडारेवू और निजामपत्तन इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर (वीएएनपीआईसी) में कथित तौर पर बेजा फायदा पहुँचाया था। उस समय जगनमोहन रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
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कंपनियों के खिलाफ हुए मामले दर्ज
समाचार एजेंसियों के मुताबिक़, अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएसएलए) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफ़आईआर के आधार पर ईडी ने साल 2012 में कुछ लोगों और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था।ईडी की जांच में कहा गया कि इन समझौतों में पक्षपात किया गया और पैसों का लेन-देन हुआ।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफ़आईआर के आधार पर ईडी ने साल 2012 में कुछ लोगों और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था।ईडी की जांच में कहा गया कि इन समझौतों में पक्षपात किया गया और पैसों का लेन-देन हुआ।