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अवमानना मामले में मुलायम को कोर्ट ने किया तलब

Fri, 18 Sep 2015 10:08 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2015 10:08 PM IST
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court ordered mulayam singh to present in court on first october

यूपी के महोबा में अदालत की अवमानना मामले में न्यायालय ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को एक अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। साथ ही सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष को नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया है।

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सिविल जज जूनियर डिविजन अंकित गोयल के मकान मालिक सुनील अग्रवाल को 24 अगस्त को सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष भागीरथ यादव ने जज से मकान खाली कराने की धमकी दी थी।
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मकान मालिक ने न्यायालय से शिकायत की। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गोयल ने धमकी को कोर्ट की स्वतंत्रता पर हमला एवं कोर्ट की अवमानना करार दिया था।

इस पर अदालत ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और युवक सभा के जिलाध्यक्ष भागीरथ यादव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 18 सितंबर को तलब किया था।

सपने में भी नहीं कर सकते कोर्ट की अवमानना

court ordered mulayam singh to present in court on first october

शुक्रवार को सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के अधिवक्ता राजकुमार चौहान ने न्यायालय में जवाब दाखिल किया। साथ ही कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में बताया कि वह भागीरथ यादव को नहीं जानते हैं।

वह कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, कोर्ट की अवमानना तो सपने में भी नहीं कर सकते हैं। पक्ष सुनने के बाद अदालत ने मुलायम सिंह को एक अक्तूबर 2015 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।

साथ ही सयुस जिलाध्यक्ष भागीरथ यादव की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुरेश कुमार मिश्रा को जवाब दाखिल करने को कहा है।

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