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सुभाष चंद्रा और गोयनका को मिली राहत
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Thu, 20 Dec 2012 10:42 PM IST
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अदालत ने बृहस्पतिवार को जी न्यूज के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को राहत प्रदान कर दी। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि उनकी गिरफ्तारी करनी है तो उन्हें 10 दिन पूर्व नोटिस दिया जाए। दोनों पर जिंदल स्टील से 100 करोड़ रुपये की कथित उगाही मामले में लिप्त होने का आरोप है। इस मामले में जी न्यूज के दो संपादकों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को निर्देश दिया कि वह मामले की जांच जारी रखे। उन्होंने कहा कि यदि दोनों के खिलाफ कोई साक्ष्य सामने आता है और गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है तो उन्हें 10 दिन पहले नोटिस दिया जाए। अदालत ने चंद्रा और गोयनका से कहा कि यदि उन्हें गिरफ्तारी का अंदेशा हो तो वे फिर से अग्रिम जमानत की अर्जी दे सकते हैं।
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अदालत ने यह आदेश सुभाष चंद्रा व पुनीत की अग्रिम जमानत अर्जी का निपटारा करते हुए दिया। इस मामले में चैनल के संपादक सुधीर चौधरी व समीर अहलुवालिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जेल में 20 दिन रहने के बाद उन्हें जमानत मिल पाई।
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इससे पहले अदालत ने 6 दिसंबर को सुभाष व पुनीत की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अदालत ने दोनों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 14 दिसंबर को उनकी गिरफ्तारी पर रोक 20 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी।
चंद्रा व पुनीत की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क रखा कि उनके मुवक्किलों को गिरफ्तारी का अंदेशा है, जबकि वे जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत इसी मामले में गिरफ्तार दो अन्य को जमानत दे चुकी है। अत: उनके मुवक्किलों को भी जमानत दी जाए। दूसरी तरफ, अभियोजन अधिकारी ने भी माना कि फिलहाल दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मामले में साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं।
सुधीर के आवेदन पर सुनवाई टली
दूसरी ओर मामले में निगरानी रखने की मांग संबंधी जी के संपादक सुधीर चौधरी के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई 11 जनवरी को होगी। साकेत स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार के समक्ष आवेदन पर सुनवाई होनी थी।
इसी मामले में संदिग्ध जी न्यूज के चेयरमैन सुभाष चंद्रा व उनके पुत्र पुनीत गोयनका के अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई दूसरी अदालत में होने के कारण बचाव पक्ष व सरकारी वकील उनके समक्ष पेश नहीं हो पाए। इस वजह से अदालत ने सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
चौधरी ने अपनी अर्जी में कहा है कि पुलिस शिकायतकर्ता के प्रभाव में एकतरफा जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई जानने के लिए शिकायतकर्ता नवीन जिंदल, उनके भाई पृथ्वी जिंदल व चाचा से पूछताछ जरूरी है। इसके अलावा उन सभी कॉल डिटेल को जब्त करना जरूरी है, जिनमें नवीन जिंदल व उनके परिवार ने जी न्यूज के चेयरमैन से संपर्क किया था।