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कोर्ट ने पूछा, कहां है असीम के खिलाफ चार्जशीट
बीड/एजेंसी
Updated Sat, 29 Sep 2012 11:19 PM IST
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कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के मामले में बीड की एक अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान के मामले में इस वर्ष जनवरी में त्रिवेदी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है। कोर्ट ने इसका कारण बताते हुए रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआर मांगीरे ने पिछले हफ्ते इस मामले में पुलिस को नोटिस जारी किया था। उन्होंने इस केस में पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि सत्यशोधक ओबीसी परिषद के हनुमंत उप्रे ने राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान के मामले में पुलिस द्वारा त्रिवेदी के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने त्रिवेदी पर अपने कार्टूनों के जरिए राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ ही संसद का अपमान करने का आरोप लगाया था।
कोर्ट के निर्देश पर बीड पुलिस ने इस वर्ष 7 जनवरी को राष्ट्रीय प्रतीक अपमान निषेध अधिनियम 1971 के तहत त्रिवेदी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दायर नहीं किया। पुलिस ने इसी तरह के एक मामले में पिछले दिनों त्रिवेदी को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था।
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प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआर मांगीरे ने पिछले हफ्ते इस मामले में पुलिस को नोटिस जारी किया था। उन्होंने इस केस में पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि सत्यशोधक ओबीसी परिषद के हनुमंत उप्रे ने राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान के मामले में पुलिस द्वारा त्रिवेदी के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने त्रिवेदी पर अपने कार्टूनों के जरिए राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ ही संसद का अपमान करने का आरोप लगाया था।
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कोर्ट के निर्देश पर बीड पुलिस ने इस वर्ष 7 जनवरी को राष्ट्रीय प्रतीक अपमान निषेध अधिनियम 1971 के तहत त्रिवेदी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दायर नहीं किया। पुलिस ने इसी तरह के एक मामले में पिछले दिनों त्रिवेदी को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था।
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