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कोयला घोटाला: पूर्व सीएम मधु कोड़ा समेत नौ दोषी

Tue, 14 Jul 2015 10:51 PM IST
Updated Tue, 14 Jul 2015 10:51 PM IST
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Coal scam:Jharkhand  Former Chief Minister Madhu Koda and nine guilty

अदालत ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित नौ लोगों को धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप में प्रथमदृष्ट्या दोषी ठहराया है। अदालत ने इन सभी के खिलाफ अभियोग तय कर दिए।

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पटियाला हाउस कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष जज भरत पराशर ने मधु कोड़ा व अन्य आरोपी कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुल्सयान और अधिकारी वसंत कुमार भट्टाचार्य, विपिन बिहारी सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुल्सयान व कोड़ा के करीबी विजय जोशी को 31 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने दिया 31 जुलाई को पेश होने का निर्देश

Coal scam:Jharkhand  Former Chief Minister Madhu Koda and nine guilty

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और 409 के तहत आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत के अलावा भ्रष्टाचार के विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

यह मामला झारखंड स्थित राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता की विनि आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने से संबंधित है।

31 जुलाई को सभी आरोपियों से उनके अपराध के संबंध में पूछा जाएगा और यदि वे अपराध स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ गवाहों को पेश करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वर्तमान में सभी आरोपी जमानत पर हैं।

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