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'कोल ब्लॉक आवंटन में हुई थी गड़बड़ी'
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 25 Aug 2014 03:14 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन पर अपना एक ऐतिहासिक फैसला दिया है्। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि वर्ष 1993 के बाद सभी कोल ब्लॉक आवंटन मनमाने ढंग से किए गए थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता एम एल शर्मा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आवंटन गैर कानूनी तरीके से व मनमाने ढंग से किए गए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया गया कोल ब्लॉक आवंटन न्यायसंगत और पारदर्शी नहीं था। पर सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने से मना कर दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 218 कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द करने के लिए और सुनवाई की जरूरत है। वहीं दूसरे याचिका कर्ता वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पूरी कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने गलत पाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के बाद वर्ष 1993 से 2010 के बीच किए गए कोल ब्लॉक आवंटन पर उंगली उठ गई है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सभी पार्टियों को भी एक साथ की कठघरे में खड़ा कर दिया है।