चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अमित शाह को क्लीनचिट
यूपी के मुजफ्फरनगर में ककरौली पुलिस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में क्लीनचिट दे दी है। दो साल पहले अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान जड़वड़ गांव में भाजपा प्रत्याशी की चुनावी सभा में जाति और धर्म के नाम पर वोटरों को लामबंद करने के आरोप में उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ था।
ककरौली पुलिस ने इस मुकदमे में एफआर लगाकर पत्रावली न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां दाखिल कर दी है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने चार अप्रैल को बिजनौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कुंवर भारतेंद्र सिंह के समर्थन में ककरौली के गांव जड़वड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया था।
जिसमें शाह ने सूबे की सपा सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधते हुए मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह कहा था। शाह का भाषण विवादों में घिर गया था।
जाति-धर्म के नाम पर मांगे वोट
चुनावी सभा के आठ दिन बाद 12 अप्रैल 2014 को तत्कालीन जानसठ एसडीएम बाबूराम की ओर से अमित शाह के खिलाफ ककरौली थाने पर धारा 188 आईपीसी और 123 (3) लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि शाह ने अपने भाषण में जाति और धर्म के नाम पर वोटरों को लामबंद करने का प्रयास कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
तभी से यह मुकदमा लंबित चल रहा था। दो साल बाद अब ककरौली पुलिस ने इस मुकदमे में अमित शाह को क्लीनचिट दे दी। ककरौली पुलिस ने मुकदमे में एफआर लगा कर पत्रावली न्याययिक मजिस्ट्रेट के यहां दाखिल कर दी है।