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पेंशन पर गैर कानूनी पत्नी के बच्चों का भी हक
नई दिल्ली/एजेंसी
Updated Sat, 01 Dec 2012 08:36 AM IST
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किसी केंद्रीय कर्मचारी की गैर कानूनी पत्नी के बच्चे भी अब पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। अब तक पारिवारिक पेंशन पर सिर्फ कानूनी पत्नी का ही हक रहा है।
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कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से इस सप्ताह के आरंभ में जारी नए आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी अथवा पेंशन भोक्ता के वैध अथवा अवैध शादी से पैदा हुए सभी बच्चे पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। अब तक किसी केंद्रीय कर्मचारी की गैर कानूनी रूप से विवाहित पत्नी से जन्मे बच्चे को पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं माना जाता था। पारिवारिक पेंशन पर पूरा का पूरा हक सिर्फ कानूनी रूप से विवाहित पत्नी का होता था।
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बहरहाल, कानून एवं विधि मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श के बाद इस आदेश की एक बार फिर समीक्षा की जाएगी और इसके बाद सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स-1972 में संशोधन का फैसला किया जाएगा।
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पेंशन मंत्रालय की ओर से केंद्र सरकार के विभागों को 27 नवंबर को जारी आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन पर कानूनी पत्नी के साथ ही गैर कानूनी पत्नी के बच्चों का भी हक होगा। आदेश के अनुसार पुराने मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा। अर्थात अगर कानूनी पत्नी पेंशन ले चुकी है तो उससे किसी तरह की वसूली नहीं की जाएगी।
कैसे तय होगी हिस्सेदारी?
नए आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पारिवारिक पेंशन में कानूनी पत्नी और गैर कानूनी पत्नी के बच्चों का हिस्सा कैसे तय किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस मामले को संबंधित विभाग पर छोड़ दिया है। अर्थात संबंधित विभाग ही यह तय करेगा कि पेंशन का कितना हिस्सा कानूनी पत्नी को मिलेगा और कितना हिस्सा गैर कानूनी पत्नी के बच्चों को।