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आपके पास हैं 2005 से पहले के नोट तो जरूरी है ये खबर

Wed, 24 Dec 2014 03:13 PM IST
Updated Wed, 24 Dec 2014 03:13 PM IST
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RBI extended the deadline to exchange currency notes printed before 2005

रिजर्व बैंक ने 2005 से पहले के छपे नोटों को बदलने की तारीख को बढ़ा दिया है। पहले यह तारीख 31 दिसंबर 2014 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2015 कर दिया गया है। अगर आपके पास 2005 से पहले के नोट हैं तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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पहले रिजर्व बैंक ने कहा था कि अगर 31 दिसंबर 2014 तक ये नोट नहीं बदले गए तो 1 जनवरी से यह बाजार में नहीं चलेंगे। अब आप ऐसे नोटों को 30 जून 2015 तक बैंकों में जाकर बदल सकते हैं। ऐसे नोटों की पहचान काफी आसान है। नोट के पिछले हिस्से पर मध्य में उस नोट के जारी किए गए वर्ष को अंकित किया गया होता है, जबकि 2005 से पहले के नोटों में वर्ष नहीं होता है।

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जाली नोटों के खतरे को देखते हुए लिया फैसला

RBI extended the deadline to exchange currency notes printed before 2005

अगर आप निर्धारित समय सीमा के बाद 500 या 1000 के 10 से अधिक नोटों को किसी नजदीकी बैंक से बदलना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अपना पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र साथ ले जाना होगा। आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि वह तय समयसीमा में ही अपने पास पड़े ऐसे नोटों को बदलवा लें। सभी बैंकों को इस संबंध में ग्राहकों को जागरुक करने के लिए कहा गया है। खासकर कारोबारियों को इस संबंध में सूचना दी जा रही है।


अधिकारियों का कहना है कि आरबीआई ने जाली नोटों के खतरों को देखते हुए बेहतर सुरक्षा उपायों के लिए ऐसा निर्णय लिया है। इसके साथ-साथ कालाधन रखने वालों से भी निपटने में मदद मिलेगी। अगर उन लोगों ने घरों में ऐसे नोट कालेधन के तौर पर छिपा रखा है तो वे रद्दी हो जाएंगे।

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