कोल ब्लॉक पर अध्यादेश लाएगा केंद्र!
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214 कोल ब्लॉक आवंटन के रद्द होने से उत्पन्न मसलों के हल के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में कोयला मंत्रालय ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से राय मांगी है।
सरकार को कोयला खदानों के मामले में बैंक गारंटी और निजी कंपनियों की ओर से खरीदे गए कोयला खदानों पर मालिकाना हक के अधिकार जब्त करने समेत अन्य मसलों का समाधान निकालना है।
मंत्रालय ने अटार्नी जनरल से बैंक गारंटी जब्त करने, कंपनियों के खनन के पट्टे रद्द किए जाने पर भी राय देने को कहा है।
उनकी राय के आधार पर ही मंत्रालय अध्यादेश लाने पर विचार करेगा ताकि कोयला ब्लॉक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्पन्न समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके।
आवंटन रद्द होने पर सरकार की कोशिश
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 218 में से 214 कोयला आवंटन रद्द कर दिए थे। ये कोल ब्लाक तमाम निजी कंपनियों को आवंटित किए गए थे।
गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत ने फैसले में कहा था कि 25 अगस्त के निर्णय में 1993 से 2010 के बीच आवंटित सभी कोयला खदानों को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है।
नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए सभी आवंटियों को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया गया। इसलिए अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि गैरकानूनी रूप से आवंटित खदानों को अभयदान नहीं दिया जा सकता।