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आप भी पीते हैं सिगरेट तो जरूर पढ़ें ये खबर

Wed, 14 Jan 2015 12:15 PM IST
Updated Wed, 14 Jan 2015 12:15 PM IST
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central government form new guidelines for selling cigarette

किशोरों और युवाओं को धूम्रपान से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों की खरीद की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के साथ सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने वालों पर 200 रुपये की जगह कम से कम एक हजार रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है। वहीं, खुली सिगरेट की बिक्री भी पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव किया गया है।

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तंबाकू के उत्पादन और इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने धूम्रपान के खिलाफ कानून में संशोधन का प्रस्ताव जनता व संबंधित पक्षकारों की प्रतिक्रिया के लिए पेश कर दिया। प्रस्ताव के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पाद संबंधी संशोधन विधेयक 2015 में जुर्माना पांच गुना बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
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खुले में नहीं मिलेगी सिगरेट

central government form new guidelines for selling cigarette

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि खुदरा सिगरेट स्टीक की बिक्री पर पाबंदी लगाने का प्रमुख कारण सिगरेट स्टीक पर तंबाकू निषेध को लेकर चेतावनी का नहीं खिला होना है। वहीं सिगरेट के डब्बे को खरीदना काफी महंगा होगा। इससे भी इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जा सकेगा।

हालांकि, तंबाकू उद्योग और किसानों पर इसके प्रभाव को देखते हुए सरकार कितना बदलाव कर पाती है, इसका अंदाजा अगले दो माह में संशोधन संबंधी पूरी प्रक्रिया से निपटने के बाद ही मालूम हो सकेगा।

पूर्व में कानून मंत्रालय ने संविधान संशोधन से संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय के इस प्रस्ताव को यह कहकर वापस लौटा दिया था कि इसमें आम जनता, राज्य सरकारों और तंबाकू उद्योग से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े लोगों की राय को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

इसके बाद ही संशोधन पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। इसके बाद मंत्रालय ने संबंधित संशोधन बिल को प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला है। संशोधन बिल को अगले दो माह में कैबिनेट के समक्ष पेश करने की संभावना है।

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