{"_id":"64fc0d7c-713d-11e2-9304-d4ae52bc57c2","slug":"center-govt-strict-on-togadia-hate-speech-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"तोगड़िया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार","category":{"title":"India News Archives","title_hn":"इंडिया न्यूज़ आर्काइव","slug":"india-news-archives"}}
तोगड़िया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
नांदेड/नई दिल्ली/एजेंसी
Updated Thu, 07 Feb 2013 11:48 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
महाराष्ट्र पुलिस ने कथित भड़काऊ भाषण को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में बृहस्पतिवार को केंद्र के निर्देश के बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई। इसके बाद तोगड़िया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
विज्ञापन
तोगड़िया पर 22 जनवरी को नांदेड़ के भोकर कस्बे में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उनके खिलाफ कार्रवाई की तेज होती मांग के बीच केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार से मामले की जांच करने और विहिप नेता के दोषी पाए जाने पर कदम उठाने को कहा था। महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि तोगड़िया के खिलाफ नांदेड के थाने में केस दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
रिपोर्टों के मुताबिक विहिप नेता पर आईपीसी की धारा 295ए (धार्मिक भावनाएं आहत करने) और 505 (लोगों को गुमराह करने वाले बयान देने) के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय की सलाह एकदम साफ है। इसके अनुसार एक बार फोरेंसिक साक्ष्यों की पुष्टि हो जाए तो कानून के मुताबिक तोगड़िया के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
विज्ञापन
क्या था मामला
महाराष्ट्र में नांदेड के भोकर कस्बे में 22 जनवरी को तोगड़िया ने कथित रूप से एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
'अगर भड़काऊ भाषण के मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल हो सकती है तो तोगड़िया को क्यों नहीं।'
- नसीम खान, महाराष्ट्र के मंत्री