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तोगड़िया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

Thu, 07 Feb 2013 11:48 PM IST
नांदेड/नई दिल्ली/एजेंसी
नांदेड/नई दिल्ली/एजेंसी Updated Thu, 07 Feb 2013 11:48 PM IST
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center govt strict on togadia hate speech case

महाराष्ट्र पुलिस ने कथित भड़काऊ भाषण को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में बृहस्पतिवार को केंद्र के निर्देश के बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई। इसके बाद तोगड़िया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

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तोगड़िया पर 22 जनवरी को नांदेड़ के भोकर कस्बे में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उनके खिलाफ कार्रवाई की तेज होती मांग के बीच केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार से मामले की जांच करने और विहिप नेता के दोषी पाए जाने पर कदम उठाने को कहा था। महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि तोगड़िया के खिलाफ नांदेड के थाने में केस दर्ज किया गया है।
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रिपोर्टों के मुताबिक विहिप नेता पर आईपीसी की धारा 295ए (धार्मिक भावनाएं आहत करने) और 505 (लोगों को गुमराह करने वाले बयान देने) के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय की सलाह एकदम साफ है। इसके अनुसार एक बार फोरेंसिक साक्ष्यों की पुष्टि हो जाए तो कानून के मुताबिक तोगड़िया के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
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क्या था मामला
महाराष्ट्र में नांदेड के भोकर कस्बे में 22 जनवरी को तोगड़िया ने कथित रूप से एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

'अगर भड़काऊ भाषण के मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल हो सकती है तो तोगड़िया को क्यों नहीं।'
- नसीम खान, महाराष्ट्र के मंत्री

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