फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   cci will give order of probe against google

गूगल के खिलाफ चार मामलों में जांच, जानिए क्यों होगी जांच?

Fri, 08 May 2015 07:55 PM IST
Updated Fri, 08 May 2015 07:55 PM IST
विज्ञापन
cci will give order of probe against google

बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने चार विभिन्न मामलों में जांच के आदेश दिये हैं। यह जानकारी केन्द्रीय कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को संसद में दी।

विज्ञापन


अरुण जेटली ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि प्रतिस्पर्धा आयोग के पास गूगल के खिलाफ चार शिकायतें पहुंची हैं जिसमें कहा गया है कि यह कंपनी अपने शीर्ष स्थान का दुरूपयोग कर रही है। इसके बाद सीसीआई ने अपने महानिदेशक को प्रतिस्पर्धा कानून के तहत जांच का आदेश दिया।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि दो मामले कांजिम इंफो प्राइवेट लिमिटेड ओर कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा दायर किये गए हैं जो कि गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल इंकारपोरेशन के खिलाफ हैं। इस पर सीसीआई के महानिदेशक ने एक संयुक्त जांच रिपोर्ट दाखिल कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सरकार को कोई वित्तीय घाटा हुआ है?

cci will give order of probe against google

उन्होनें बताया कि गूगल इंकारपोरेशन, गूगल आयरलैंड लिमिटेड तथा गूगल इंडिया के खिलाफ विशाल गुप्ता और अलबायन इंफोटेल लिमिटेड ने शिकायत दायर किया है। हालांकि इन शिकायतों में इस बात का जिक्र नहीं है कि इससे सरकार को कोई वित्तीय घाटा हुआ है।

एक अन्य सवाल में पूछा गया था कि कंपनी कानून 2013 के लागू होने के बाद पिछले तीन साल में निजी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान के बारे में कोई उल्लंघन की शिकायत मिली है या नहीं, इस पर जेटली ने बताया कि यह कानून 1 अप्रैल 2014 से ही लागू हुआ है।

साथ ही यह भी बातया कि किसी निजी कंपनी के कर्मचारी या प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का वेतन इस कानून के तहत नहीं आता। अपवाद के तौर पर किसी सूचीबद्ध निजी कंपनी की अनुषंगी इकाई के निदेकशमंडल स्तर के अधिकारी का वेतन जरूर इसके तहत आता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed