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अब बिना एनओसी सीबीएसई बोर्ड से जुड़ेंगे स्कूल
नई दिल्ली/बृजेश सिंह
Updated Wed, 03 Jul 2013 01:02 AM IST
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता हासिल करने वाले स्कूलों को अब राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं लेना पड़ेगा। मानव संसाधन मंत्रालय जल्द ही सीबीएसई बोर्ड के नियमों में परिवर्तन करने जा रहा है।
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नये नियमों के तहत अगस्त से किसी भी राज्य में मान्यता प्राप्त स्कूल को सीबीएसई बोर्ड सीधे संबद्धता प्रदान करना शुरू कर देगा। स्कूलों को एनओसी के नाम पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा परेशान किये जाने की शिकायतों के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है।
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मानव संसाधन राज्यमंत्री शशि थरुर ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि एक महीने के अंदर सीबीएसई के नियमों में बदलाव करके एनओसी की अनिवार्यता को खत्म कर दी जाएगी। अगस्त से किसी भी राज्य में मान्यता प्राप्त स्कूल को सीबीएसई बोर्ड सीधे संबद्धता प्रदान करना शुरू कर देगा।
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उल्लेखनीय है कि सीबीएसई बोर्ड की बढ़ती लोकप्रियता के चलते देश के सभी राज्यों में खुलने वाले स्कूल इससे संबद्धता हासिल कर रहे हैं। बोर्ड से न केवल नये खुलने वाले स्कूल बल्कि तमाम पहले से चलने वाले स्कूल भी संबद्धता प्राप्त कर रहे हैं।
वर्तमान नियमों के तहत सीबीएसई ऐसे स्कूलों को तभी संबद्धता प्रदान करता है जब संबंधित राज्य द्वारा स्कूलों को इसके लिए एनओसी प्रदान की जाती है।
थरूर ने बताया कि सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भी तमाम स्कूलों की शिकायतें मिलती हैं कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें एनओसी नहीं दी जा रही है।
एनओसी के लिए संचालकों से गलत तरीके से पैसों की उगाही की भी शिकायतें मिलती रही हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए अनावश्यक नियमन (रेग्युलेशन) नहीं होना चाहिए।