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तीस्ता की हिरासत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई

Fri, 25 Sep 2015 09:13 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2015 09:13 PM IST
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CBI tightens grip on Teesta Setalvad

सीबीआई ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति पर कथित तौर पर एफसीआरए उल्लंघन मामले की जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए दोनों को हिरासत में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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तीस्ता पर विदेश से मिले धन के दुरुपयोग और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा पैदा करने का आरोप है।

निचली अदालत के इनकार के बाद बांबे हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद को अग्रिम जमानत दे दी थी। अब एजेंसी ने कई और तथ्यों के साथ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
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केंद्र से नहीं ली थी मंजूरी

CBI tightens grip on Teesta Setalvad

जांच एजेंसी ने अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि पहली नजर में विदेशी सहयोग नियामक कानून (एफसीआरए) के प्रावधानों का उल्लंघन होने के बावजूद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी, जो उचित नहीं है।

तीस्ता की कंपनी सबरंग कम्युनिकेशन एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड को अमेरिकी फाउंडेशन से 1.8 करोड़ रुपये मिला था, जिसके लिए केंद्र सरकार से अनिवार्य मंजूरी नहीं ली गई थी।

तीस्ता और उनके पति का कहना है कि वे गुजरात दंगा पीड़ितों की आवाज उठा रहे थे इसलिए उन्हें पीड़ित बनाया गया।

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