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'पप्पू यादव को बरी करने का फैसला न्याय का मखौल'
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Sun, 19 May 2013 12:32 AM IST
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माकपा ने अपनी पार्टी के विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में राजद के पूर्व सांसद पप्पू यादव को रिहा किए जाने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को न्याय का मखौल करार दिया है।
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माकपा पोलित ब्यूरो ने शनिवार को एक बयान जारी कर सीबीआई से इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करने की मांग की है।
निचली अदालत ने इस मामले में पप्पू यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
पोलित ब्यूरो ने कहा कि निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए इस मामले में पूर्व सांसद के खिलाफ अकाट्य सबूत होने की बात कही थी। मगर उच्च न्यायालय ने आरोपी पूर्व सांसद को संशय का लाभ देने के नाम पर बरी कर दिया।
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पोलित ब्यूरो ने इसे न्याय का मखौल करार देते हुए कहा कि सीबीआई को इस मामले में जल्द से जल्द शीर्ष अदालत में अपील करना चाहिए। मालूम हो कि अजीत सरकार की 14 जून, 1988 को अज्ञात लोगों ने बिहार के पूर्णिया जिले में गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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