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NRHM घोटालाः देरी पर SC ने लगाई CBI को फटकार

Wed, 04 Nov 2015 10:41 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2015 10:41 PM IST
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CBI filed statements of key witnesses In three months said SC

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाला मामले में अहम गवाहों के बयान दर्ज कराने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आड़े हाथ लिया है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को यह काम तीन महीने के भीतर करने का आदेश दिया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा भी आरोपी हैं।

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बुधवार को कुशवाहा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अहम गवाहों के बयान दर्ज कराने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर तीन महीने में इस काम को पूरा नहीं किया गया तो ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों को जमानत दी जा सकती है।
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पीठ ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि यह प्रक्रिया अंतहीन तरीके से नहीं चल सकती। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने देरी के लिए सीबीआई को लगाई फटकार

CBI filed statements of key witnesses In three months said SC

पीठ ने कहा कि सीबीआई अहम गवाहों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करें और उनके बयान दर्ज कराए। साथ ही कोर्ट ने कुशवाहा समेत अन्य आरोपियों से कहा कि वे भी ट्रायल में देरी करने की कोशिश न करें।

पीठ ने सीबीआई को अहम गवाहों की सूची में और नाम नहीं जोड़ने के लिए कहा है। कुशवाहा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम ने कहा कि उनके मुवक्किल तीन साल और आठ महीने से जेल में हैं और उनके खिलाफ दर्ज चार मामलों में अब तक अहम गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं।

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