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फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को क्लीनचिट

Tue, 30 Dec 2014 09:37 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 30 Dec 2014 09:37 PM IST
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Clean chit to Amit Shah in the fake encounter case of Sohrabuddin Sheikh by CBI court

फर्जी मुठभेड़ मामले में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को सीबीआई की विशेष अदालत ने क्लीन चिट दे दी है। अमित शाह पर सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की फर्जी मुठभेड़ में हत्या कराने और सबूत मिटाने और आपराधिक षड़यंत्र रचने जैसे कई आरोप लगे थे।

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गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले पर 2010 में जब अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें अमित शाह को गुजरात के गृह राज्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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आरोप है कि 2005 में गुजरात पुलिस की आतंकवाद निरोधी दस्ते ने सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर एक फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी थी। गुजरात पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि सोहराबुद्दीन के संबंध पाकिस्तान स्थिति आतंकी संगठन लश्कर ए तयबा से थे।
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वहीं दूसरे मामले में भी गुजरात पुलिस पर तुलसीराम प्रजापति को भी फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने का आरोप था। जानकारी के अनुसार तुलसीराम, सोहराबुद्दीन के फर्जी मुठभेड़ का एक अहम गवाह था। यह मामला सीबीआई की गुजरात कोर्ट से इसी साल के शुरुआत में मुंबई ट्रांसफर किया गया था।

AAP ने लगाया सीबीआई पर आरोप

Clean chit to Amit Shah in the fake encounter case of Sohrabuddin Sheikh by CBI court

भाजपा नेता को सीबीआई कोर्ट से मिली इस क्लीन चिट पर विरोधी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने कहा कि अमित शाह को बचाने के लिए सीबीआई ने तथ्यों को कमजोर किया जिससे कोर्ट को क्लीन चिट देनी पड़ी।

खेतान ने कहा कि वर्तमान में केंद्र में भाजपा की सरकार है और सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में है इसी वजह से अमित शाह को क्लीन चिट दी गई है।

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि यह न्यायालय का मामला है और कोर्ट के आदेश को ठीक से पढ़े बगैर वह इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे।

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