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शिंदे के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
Updated Sat, 29 Mar 2014 02:19 AM IST
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बांबे हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के जाति प्रमाण पत्र को मंजूर नहीं किया है। हाई कोर्ट ने इसे यह कह दरकिनार कर दिया है कि 2009 में जारी इस प्रमाणपत्र के लिए महाराष्ट्र की जांच कमेटी ने कानून के मुताबिक वाजिब आदेश नहीं दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले को दोबारा जाति जांच कमेटी को भेज दिया है। कमेटी इस पर नए सिरे से विचार करेगी।
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हाई कोर्ट की बेंच ने शिंदे को मार्च के आखिर में कमेटी के सामने हाजिर होने कहा है। साथ ही कमेटी को भी यह निर्देश दिया है कि वह जाति प्रमाण पत्र पर शिंदे के दावे पर जल्द से जल्द फैसला ले।
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बेंच ने कहा, हम जाति जांच कमेटी को कानून के मुताबिक जांच करने का निर्देश देते हैं। अगर जरूरी हो तो सतर्कता सेल की भी रिपोर्ट मंगाई जाए। सतर्कता कमेटी की ओर से शिंदे के परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, समुदाय के सदस्यों और स्कूल के अधिकारियों से बातचीत के जरिये जांच पूरी की जाएगी।
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