रेप वाले बयान को लेकर मुलायम सिंह पर केस दर्ज
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समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ रेप संबंधी बयान पर केस दर्ज हो गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके बयान को लेकर छपी खबरों को स्वत: संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर समन जारी किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के एक महिला के साथ चार लोग दुष्कर्म नहीं कर सकते संबंधी बयान को अखबारों ने प्रकाशित किया था। छपी खबर का संज्ञान लेते हुए सिविल जज जूनियर डिविजन के न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गोयल ने आदेश जारी किया।
अदालत ने जारी आदेश में लिखा कि भारतीय कानून और संविधान में महिला की गरिमा को जो स्थान व समन दिया गया है, मुलायम सिंह यादव का उक्त कृत्य उसके प्रतिकूल प्रतीत होता है। साथ ही इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द समाज में रेप जैसी आपराधिक घटनाओं को बढ़ाने में भी सहायक प्रतीत होते हैं।
कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
अदालत धारा 190(1)(सी) सीआरपीसी का प्रसंज्ञान लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धारा 405, 505, 509, 116 आईपीसी व धारा 3 व 4 इंडिसेंट रिप्रिजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिविशन एक्ट 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कर समन जारी करती है जिसके तहत उन्हें 16 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश देती है।
इससे पहले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव द्वारा गैंगरेप के बारे में में दिए गए विवादित बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा ने कहा था कि मुलायम सिंह की दिमागी हालत खराब है। तभी वह इस तरह के बयान दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह को महिला आयोग नोटिस भेजेगा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष रही सुमन दहिया के उस बयान की भी निंदा की, जिसमें उन्होंने वैश्यावृत्ति को लीगल करने को करने को कहा था।