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मोदी-गांधी के खिलाफ उगला जहर, हिंदू महासभा नेता पर केस

Thu, 25 Dec 2014 10:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मेरठ
ब्यूरो/अमर उजाला, मेरठ Updated Thu, 25 Dec 2014 10:54 PM IST
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case on hindu mahasabha leader.

राष्ट्रपिता और प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलने के मामले में पुलिस ने अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। पुलिस अफसरों ने स्पष्ट किया है कि शासन की बिना अनुमति के नाथूराम गोडसे की प्रतिमा स्थापित नहीं होने दी जाएगी। इस संबंध में हिंदू महासभा के 15 पदाधिकारियों और सदस्यों को दो-दो लाख रुपये में मुचलका पाबंद भी किया गया है।

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शारदा रोड, ब्रह्मपुरी स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर नाथूराम गोडसे की प्रतिमा स्थापित कराने के लिए बुधवार को भूमि पूजन किया गया था। कार्यक्रम में महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री आचार्य मदन शर्मा ने 30 जनवरी को गोडसे की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी। इस दौरान आचार्य मदन ने गोडसे को अमर करार दिया था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ उनके सुर तीखे और आपत्तिजनक रहे थे।
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वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की गई थी। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी महासभा द्वारा जल्द अभियान चलाने की बात कही गई थी। एसएसपी ओंकार सिंह के संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने जांच बैठा दी थी।
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बृहस्पतिवार को थाना ब्रह्मपुरी पर आचार्य मदन के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 505 (1) के तहत उप निरीक्षक रितेश कुमार की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इन धाराओं के अनुसार किसी की मानहानि करने के आशय से किसी सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना अपराध होता है। इसके अलावा हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता पंडित अशोक शर्मा सहित 15 पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ मुचलका पाबंद की कार्रवाई की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी गई है।


एसएसपी ओंकार सिंह ने बताया कि गोडसे की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा करने के अलावा राष्ट्रपिता और प्रधानमंत्री को लेकर जो आपत्तिजनक बातें कही गई थीं, उस संदर्भ में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। शासन की अनुमति के बिना प्रतिमा स्थापित नहीं होने दी जाएगी। इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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