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कैबिनेट ने लोकपाल बिल के सुधारों को दी मंजूरी
नई दिल्ली/एजेंसी
Updated Fri, 07 Dec 2012 01:04 AM IST
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सरकार ने बृहस्पतिवार को इस साल राज्यसभा में लाए गए लोकपाल बिल में कुछ सुधारों को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार ने सिलेक्ट कमेटी को लोकपाल बिल भेजे जाने से पहले इस साल 21 मई को राज्यसभा में ये संशोधन पेश किए थे। पिछले महीने सिलेक्ट कमेटी ने यह रिपोर्ट सदन में बदलाव के सुझावों के साथ पेश की थी। लेकिन इन सुझावों को कैबिनेट की मंजूरी जरूरी थी।
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जिन संशोधनों को मंजूरी दी गई है उनमें एक प्रमुख संशोधन यह है कि राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद ही किसी राज्य में लोकपाल लागू होगा। इसके अलावा बिल में जो संशोधन स्वीकृत हुए हैं उनमें, सरकार द्वारा सहायता पाने वाले एनजीओ की लोकपाल के दायरे में आएंगे और लोकपाल की नियुक्ति एक संतुलित समिति द्वारा की जाएगी जिसमें सरकार की अहम भूमिका नहीं होगी-शामिल हैं।
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सिलेक्ट कमेटी ने यह भी संशोधन पेश किया था कि राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका को खत्म किया जाए। उल्लेखनीय है कि पिछले साल लोकसभा ने इस विवादास्पद बिल को पारित कर दिया था। जबकि राज्यसभा में इसके विभिन्न प्रावधानों को विरोध का सामना करना पड़ा था। जिसमें राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति को अनिवार्य बनाने का भी प्रस्ताव था।
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देश की सुरक्षा और विदेश मामलों समेत, परमाणु ऊर्जा जैसे मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया था। आरक्षण के मुद्दे पर भी सिलेक्ट कमेटी ने किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं दिया। लोकपाल प्रावधान के अनुसार इसके सदस्यों में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं की संख्या पचास फीसदी होनी चाहिए।