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'रेप पीड़ित बच्ची को हिरासत क्यों'

Wed, 10 Apr 2013 05:07 PM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Wed, 10 Apr 2013 05:07 PM IST
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bulandshahr minor rape victim supreme court takes suo motu cognisance

सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर में 10 साल की बलात्कार पीड़िता को थाने में रखने के मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।

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इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की।

खंडपीठ ने पूछा, 'आखिर कैसे पुलिस 10 साल की बच्ची को हिरासत में रख सकती है?' बेंच ने इस मामले में यूपी सरकार से स्पष्टीकरण देने और सोमवार तक जवाब देने को कहा है। इसके बाद ही इसकी अगली सुनवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि रविवार रात तीन बच्चों के पिता ने दस वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार किया था। जब पीड़िता थाने में शिकायत करने पहुंची तो उसे सारी रात थाने में गुजारनी पड़ी। इसके बाद सुबह उसे महिला थाने के अस्थायी हवालात में डाल दिया गया।
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मीडिया में मामला आने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आननफानन में कप्तान ने चार महिला पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए दो को निलंबित कर दिया और एसओ समेत दो लाइन हाजिर करने के निर्देश जारी कर दिए। बाद में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।

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