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'रेप पीड़ित बच्ची को हिरासत क्यों'
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
Updated Wed, 10 Apr 2013 05:07 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर में 10 साल की बलात्कार पीड़िता को थाने में रखने के मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।
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इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की।
खंडपीठ ने पूछा, 'आखिर कैसे पुलिस 10 साल की बच्ची को हिरासत में रख सकती है?' बेंच ने इस मामले में यूपी सरकार से स्पष्टीकरण देने और सोमवार तक जवाब देने को कहा है। इसके बाद ही इसकी अगली सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि रविवार रात तीन बच्चों के पिता ने दस वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार किया था। जब पीड़िता थाने में शिकायत करने पहुंची तो उसे सारी रात थाने में गुजारनी पड़ी। इसके बाद सुबह उसे महिला थाने के अस्थायी हवालात में डाल दिया गया।
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मीडिया में मामला आने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आननफानन में कप्तान ने चार महिला पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए दो को निलंबित कर दिया और एसओ समेत दो लाइन हाजिर करने के निर्देश जारी कर दिए। बाद में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।
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