फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   bombay high court order on bankrupt

लोन न चुकाने पर अखबार में छपेंगे फोटो

Fri, 29 Nov 2013 04:45 PM IST
एजेंसी/मुंबई
एजेंसी/मुंबई Updated Fri, 29 Nov 2013 04:45 PM IST
विज्ञापन
bombay high court order on bankrupt

बंबई हाईकोर्ट ने बैंक लोन नहीं चुकाने वाली एक कंपनी के निदेशकों की तस्वीर अखबार में छपवाने पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा है कि यह जनहित में की गई कार्रवाई है।

विज्ञापन


हाईकोर्ट के न्यायाधीश वीएम कनाडे और एमएस सोनक की खंडपीठ ने डीजे एग्जिम और उसके निदेशकों को राहत देने से इंकार कर दिया।

एबीआई ने 10 अक्तूबर को कंपनी को पत्र भेजकर चेतावनी दी थी कि लोन का भुगतान नहीं करने पर राष्ट्रीय समाचार पत्रों में उसके निदेशकों की तस्वीर छपवाई जाएगी।

विज्ञापन


कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि कोई कानून बैंक को फोटो छपवाने की अनुमति नहीं देता। एसबीआई के वकील ने कहा कि कंपनी ने 53 करोड़ रुपये के लोन का भुगतान नहीं किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसमें कोई विवाद नहीं है। कंपनी ने इसे स्वीकार किया है। हम केवल सच्चाई बता रहे हैं।

बैंक की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि तस्वीरें प्रकाशित कराने का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और संभावित क्लाइंट को सचेत करना है। लोन नहीं चुकाने वालों की तस्वीर छपवाने में कानूनी अड़चन नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed