राज्यसभा से पास हुआ काला धन विधेयक
विदेशों में रखे भारतीय नागरिकों के कालेधन की समस्या से निपटने के लिए लाया गया विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया।
मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ने काला धन विधेयक को 'मनी बिल' करार दिया था।
इसके बाद बुधवार को काला धन विधेयक को 'मनी बिल' के रूप में राज्यसभा में पेश किया गया। खास बात ये है कि 'मनी बिल' के मामले में प्रावधान है कि इसे राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती।
लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है ये बिल
राज्यसभा में पारित किए जाने के बाद काला धन विधेयक अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। लोकसभा में इसे पहले ही पारित किया जा चुका है।
विधेयक में अघोषित विदेशी संपत्ति और आय पर 120 प्रतिशत की दर से कर और जुर्माना लगाने और 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
नया कानून लागू होने से पहले लोगों को अपनी अघोषित आय और संपत्ति की घोषणा करने के लिए सीमित अवधि के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।