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महिलाओं को मिस कॉल मारी तो होगी जेल

Wed, 24 Sep 2014 08:05 PM IST
एजेंसी/पटना
एजेंसी/पटना Updated Wed, 24 Sep 2014 08:05 PM IST
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bihar police new circular for mobile users.

अगर आप बिहार में हैं और महिला को मिस कॉल करने की भूल करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है।

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जी हां, बिहार में सीआईडी महानिरीक्षक (वीकर सेक्शन) अरविंद पांडे ने एक सर्कुलर जारी करते हुए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और जीआरपी को मिस कॉल पर गंभीरता से कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

पुलिस अधिकारी को जारी आदेश में कहा गया है कि किसी महिला को लगातार मिस कॉल देना गंभीर मामला है। इससे वे ना केवल मानसिक रूप से पीड़ित होती हैं बल्कि वह असुरक्षित भी महसूस करती हैं। इसलिए ऐसा करने पर हमने आईपीसी धाराओं के तहत कार्रवाई का फैसला लिया है।
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हालांकि एक या दो बार मिस कॉल देने पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन प्रताड़ित करने की नियत से ऐसा किया जाता है तो कार्रवाई होगी।

सीआईडी द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने को लेकर स्कूलों और कॉलेज परिसर में कार्यक्रमों के लिए महिला पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस आफिसरों को दो दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत मिस कॉल पर कार्रवाई का विचार आया था।
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