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मध्य प्रदेश के राज्यपाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Tue, 05 May 2015 03:26 PM IST
Updated Tue, 05 May 2015 03:26 PM IST
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Big relief for MP governor by the High Court.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले व्यापमं मामले में राज्यपाल रामनरेश यादव को बड़ी राहत दी है।

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रामनरेश यादव पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। राज्यपाल रामनरेश यादव पर व्यापमं मामले में शामिल होने के आरोप लगे थे जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने एफआईआर दर्ज की थी।

जिसके बाद राज्यपाल ने इस मुद्दे को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने संविधान का हवाला देते हुए राज्यपाल पर दायर एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया।

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जबलपुर हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने का दिया आदेश

Big relief for MP governor by the High Court.

बता दें कि पिछले दिनों सामने आए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) मामले में बड़े घोटाले की बात सामने आई थी। जिसके बाद इसकी जांच एसटीएफ की सौंपी गई। जांच टीम ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया।

एसटीएफ ने राज्यपाल रामनरेश यादव पर भी इसमें शामिल होने की बात कही थी। जिसके बाद राज्यपाल रामनरेश यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के साथ गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही थी।

व्यापमं मामला कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस मामले में राज्यपाल रामनरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। व्यापमं घोटाले में शैलेश यादव को दो मामलों में आरोपी बनाया गया था।

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