नौकरी बदलने वालों के लिए जरूरी खबर
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राज्य सरकार से नौकरी छोड़कर केंद्रीय विभागों में ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर है। अब नौकरी बदलने पर उन्हें वेतन का नुकसान नहीं होगा।
साथ ही जनवरी-2006 से छठे वेतन आयोग के तहत उनके वेतन का निर्धारण किया जाएगा। इस बाबत केंद्रीय एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
अगर किसी को राजकीय विभाग में तैनाती के दौरान ही छठे वेतन आयोग का लाभ मिल चुका है और वह केंद्रीय विभाग में पहले के मुकाबले उच्च ग्रेड-पे पर जाता है तो उसे पुराने वेतन पर तीन फीसदी का इंक्रीमेंट दिया जाएगा और पे-बैंड के न्यूनतम पर फिक्स करते हुए वेतन में अगला उच्च ग्रेड-पे जोड़ दिया जाएगा।
इंक्रीमेंट के साथ होगा वेतन निर्धारण
अगर किसी राजकीय कर्मचारी को छठे वेतन आयोग का लाभ पहली जनवरी 2006 से न मिलकर उसके बाद की किसी तिथि से मिला है तो केंद्रीय विभाग में ज्वाइनिंग के वक्त उसके वेतन का निर्धारण पहली जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत किया जाएगा और पुराने वेतन में तीन फीसदी का इंक्रीमेंट देते हुए उसके वेतन में अगला उच्च ग्रेड-पे जोड़ दिया जाएगा।
अगर राजकीय विभाग में तैनात के दौरान किसी को महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता या अंतरिम सहायता राशि मिली है तो केंद्रीय विभाग में तैनाती के वक्त उसे घटाकर छठे वेतन आयोग के तहत वेतन का पुनर्निधारण करते हुए तीन फीसदी इंक्रीमेंट के साथ वेतन में अगला उच्च ग्रेड-पे जोड़ दिया जाएगा।
इसके अलावा कोई राजकीय कर्मचारी केंद्रीय विभाग में समान ग्रेड वेतन पर ज्वाइन करता है तो उसे समान ग्रेड वेतन दे दिया जाएगा।
सिविल एकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी का कहना है कि इस आदेश के लागू होने से नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को वेतन का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।